अनुच्छेद 15 के अनुसार, भारत में किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, या नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाए।
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