70-80-90 वेतन का नियम असंवैधानिक है,
न्याय संगत नहीं है।
1. पूर्ण एरियर के सहित हमारी मेहनत का वेतन वापिस किया जाए
2. प्रोबेशन पीरियड की ज्यादती भी हटाई जाए।
3. इंक्रीमेंट जैसे लाभ दिलाए जाएं।
#मध्यप्रदेश_सौ_फीसदी_वेतन_दो#equalpayforequalwork#MPgovt#Aajtak
ट्विटर कैंपेन दिनांक : 9 जनवरी,शुक्रवार
समय : 10 बजे से।
नवनियुक्त मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को 100% वेतन दो। हाई कोर्ट का निर्णय लागू करो।
#मध्यप्रदेश_सौ_फीसदी_वेतन_दो
#मध्यप्रदेश_सौ_फीसदी_वेतन_दो क्योंकि काम अगर पूरा लिया जा रहा है तो वेतन भी 100% मिलना चाहिए। हाईकोर्ट ने भी 70%, 80%, 90% वाले काले कानून को तर्कहीन व असंवैधानिक माना। मप्र सरकार को सभी नवनियुक्त कर्मचारियों को 100% वेतन के आदेश कर दिए जाने चाहिए तथा पूर्व में काटे गए (1/2)