रेवाड़ी के कार्यालय में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा भेजे गए केसो में काउंसलिंग की। इस अवसर पर उन्होंने दोनों पार्टियों के साथ बातचीत की ताकि माननीय उच्चतम न्यायालय के समाधान समारोह में ज्यादा से ज्यादा केसो को सुलझाया जा सके।
-समाधान समारोह का 21, 22 और 23 अगस्त को होगा आयोजन-
-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी की सचिव डॉ.रेनू सोलखे ने की सुप्रीम कोर्ट की ओर से भेजे गए केसों में काउंसलिंग
हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी की सचिव डा. रेनू सोलखे ने
बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा समाधान समारोह 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को किया जाएगा। इसमें देशभर के विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान और मध्यस्थता के माध्यम से निपटारे के लिए उच्चतम न्यायालय ने सराहनीय पहल की है।
डॉ. रेनू सोलखे ने बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
पोर्टल https://t.co/ZHlDMgArko के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भी कर सकेंगे।
एसडीएम ने सभी वार्ड पार्षदों से अपील की है कि वे पुनरीक्षण अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं तथा बीएलओ को आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
@cmohry@DiprHaryana@ceoharyana@ECISVEEP
-विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को लेकर एसडीएम रेवाड़ी श्री सुरेश कुमार ने वार्ड पार्षदों के साथ की बैठक-
-मतदाता सूची को त्रुटिरहित एवं अद्यतन बनाने के लिए चलाया जाएगा व्यापक अभियान-
रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी एवं एसडीएम श्री सुरेश कुमार ने कहा कि
एकत्र करेंगे। इस दौरान एन्यूमरेशन फॉर्म भरवाने, फोटो एवं अन्य जानकारियों को अद्यतन करने तथा आवश्यक हस्ताक्षर प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। नए पात्र नागरिकों को पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 भी उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त मतदाता निर्वाचन आयोग के
दस्तावेजों के साथ गणना प्रपत्र जमा कराना होगा। प्रत्येक मतदाता को भरा हुआ गणना प्रपत्र बीएलओ को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
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-विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 कार्यक्रम के लिए बीएलओ को दिया प्रशिक्षण-
-मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य 15 जून से, बीएलओ घर-घर करेंगे सत्यापन-
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी श्री अभिषेक मीणा ने कहा कि केंद्र निर्वाचन आयोग द्वारा 15 जून से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू किया जाएगा, इसके
पात्र नागरिक इस विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकेंगे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक पात्र नागरिक का मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक है। जिन नागरिकों का नाम पूर्व सूची में शामिल नहीं है, उन्हें अपने सत्यापित