एमनेस्टी स्कीम में लिखा है कि जिन डीलर्स के 1 जुलाई 2017 के बाद के रिटर्न नहीं भरें गए हैं वे अपने रिटर्न कम लेट फीस के साथ 31अगस्त 21 तक भर सकते हैं।अब जिन डीलर्स के रजिस्ट्रेशन रिटर्न नहीं भरने के कारण रद्द हो गए यदि वे पुन: शुरू नहीं किए जाते तो वे अपने रिटर्न कैसे भरेंगे।
इनकम टैक्स पोर्टल और जी॰एस॰टी॰ एमनेस्टी स्कीम पर प्रोफेशनल्स के ट्वीट देखकर हैरान हूँ कि इतनी साधारण डिमांड के बावजूद @PMOIndia और @nsitharaman जी कैसे कान बंद कर के सोए हैं लेकिन किसी ने एक भी अपशब्द इन दोनों को नहीं कहा है. शा��द इसीलिए सी॰ए॰ सौम्य प्रोफ़ेशन है.
@nsitharaman @GSTamnesty @narendramodi@nsitharamanoffc Revolution of all cancellation GST no will help small taxpayer to payment before 1aug if not this also another jumla for us
अगर थो��़ी सी भी अक्ल है
और शर्म बची है
तो फौरन अपने हवाई घोड़े से नीचे उतरो
जमीनी हकीकत को समझों
और सारी Due Dates बढ़ाओ
#extendallduedatesimmediately
#dateextendkarofatafat
और आप सब जो इसे पढ़ रहे हैं
आप सभी से निवेदन है
इसे share और Re-Tweet करें!!
इसे अनदेखा न करें!
अगर आपने नि. व. 2020-21 के लिए अपना आयकर रिटर्न अभी तक फ़ाइल नहीं किया है, तो आपके लिए यह अंतिम मौका है।
नि. व. 2020-21 के लिए रिटर्न फ़ाइल करने की अंतिम तिथि* 31 मार्च, 2021
#SmartBanoFileKaro