@CMOfficeUP@UPGovt@myogiadityanath माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय स्वागत योग्य एवं शिक्षक हित में है ।🙏आपसे अनुरोध है कि विभाग द्वारा रिवीजन में जाने से पूर्व एनसीटीई द्वारा स्पष्ट कराया जाये कि आरटीई 2009 के सेक्शन23(2) का संशोधन आरटीई लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं होता है।
@myogiadityanath