सेवा में,
माननीया वित्त मंत्री महोदया,
राजस्थान सरकार, जयपुर।
विषय : सेवारत शिक्षकों की बी.एड. इंटर्नशिप अवधि को कर्तव्य (Duty) अथवा सवेतन अध्ययन अवकाश घोषित किए जाने के संबंध में।
महोदया,
सविनय निवेदन है कि राजस्थान राज्य के अनेक सेवारत शिक्षक वर्तमान में बी.एड. पाठ्यक्रम कर रहे हैं। बी.एड. अब शिक्षण सेवा हेतु आवश्यक योग्यता है। इसके अंतर्गत इंटर्नशिप अवधि में शिक्षक विद्यालयों में उपस्थित रहकर नियमित शिक्षण कार्य करते हैं, फिर भी RSR नियम 7(8)(b) का हवाला देकर उनका वेतन रोका जा रहा है।
जबकि RSR नियम 7(8)(b) के अनुसार सरकार किसी अध्ययन या प्रशिक्षण अवधि को कर्तव्य घोषित कर सकती है। पूर्व में कई जिलों में ऐसी इंटर्नशिप अवधि को सवेतन माना गया है। वर्तमान निर्णय से शिक्षक आर्थिक व मानसिक परेशानी में हैं, जो न्यायसंगत नहीं है।
अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि
- बी.एड. इंटर्नशिप अवधि को कर्तव्य (Duty) घोषित किया जाए,
अथवा
- उक्त अवधि को सवेतन अध्ययन अवकाश मानते हुए रोका गया वेतन जारी करने के आदेश दिए जाएँ।
हमें पूर्ण विश्वास है कि आप शिक्षक हित एवं शिक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक निर्णय लेंगी।
सधन्यवाद।
भवदीय,
(प्रदेश अध्यक्ष)
राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ
@RajCMO@KumariDiya@8PMnoCM@BhajanlalBjp