2018 में बिहार गजट द्वारा सृजित 4257 पदों पर बहाल +2 अतिथि शिक्षकों द्वारा 6 साल सेवा देने के बावजूद शिक्षा विभाग ने पिछले साल उन्हें हटा दिया था!
माननीय पटना उच्च न्यायालय के CWJC -Case no. 1003/2025 के निर्णय में उन्हें हटा���े के निर्णय को गलत करार देते हुए सरकार को उन्हें बहाल रखने को कहा गया, लेकिन अभी तक सरकार ने उन्हें पुनः बहाल नहीं किया!
आज विधानसभा में +2 अतिथि शिक्षकों की पुनर्बहाली की मांग उठाई!