@BhavanChand 21 फरवरी 2018
मैथ्स का पेपर सुबह 10 बजे से था लगभग 12:30 बजे शुरू हुआ कारण बताया गया कि पेपर लोड नहीं हो पा रहा
इंग्लिश का पेपर 3 बजे से था 4 बजे से शुरू हुआ बच्चों ने धरना दिया होली के दिन लोग धरना दे रहे थे तो 2 मार्च को केवल 21 फरवरी वाला पेपर कैंसिल करके 9 मार्च को रखा गया
मिशन शक्ति 5.0 - अपराध का अंत, सबूतों के संग:
#ऑपरेशन_कनविक्शन के तहत @fatehpurpolice व अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से माननीय न्यायालय द्वारा दुष्कर्म के अपराध में आरोपी 01 अभियुक्त को 10 वर्ष कठोर कारावास व ₹14,000/- के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।
#OperationConvictionUPP
#MissionShaktiUPP
#MissionShakti5
#BNSUPP
दिल्ली में हुई विस्फोट की घटना के दृष्टिगत, प्रदेश में सुरक्षा एवं सतर्कता को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु माननीय मुख्यमत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी ने पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कृष्ण से घटना की जानकारी प्राप्त कर उत्तर प्रदेश में समस्त पुलिस फोर्स को हाई अलर्ट पर रखते हुए सघन चेकिंग और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं
उक्त निर्देशों के क्रम में पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश श्री राजीव कृष्ण द्वारा समस्त जनपदीय पुलिस अधिकारियों को निम्न निर्देश जारी किए गए हैं:
1.सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी फील्ड में उपस्थित रहें तथा संवेदनशील/भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, बाजारों, सार्वजनिक आयोजनों एवं धार्मिक स्थलों का स्वयं भ्रमण, निरीक्षण एवं पेट्रोलिंग करें।
2.महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, धार्मिक स्थलों, भीड़भाड़ वाले स्थानों एवं अन्य संवेदनशील बिंदुओं की सुरक्षा व्यवस्था की पुनः समीक्षा की जाए और थ्रेट असेसमेंट के अनुसार सुरक्षा स्तर को तत्काल बढ़ाया जाए।
3.वाहनों की चेकिंग, मेट्रो/बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, मॉल, सिनेमा हॉल तथा अन्य सार्वजनिक परिवहन/भीड़भाड़ केंद्रों पर सघन सतर्कता बरती जाए — साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि आम जनता को अनावश्यक असुविधा न हो।
4.एटीएस, क्यूआरटी (Quick Response Teams), बम निरोधक दस्ते एवं डॉग स्क्वॉड को तत्पर मोड में रखा जाए तथा फुट पेट्रोलिंग और एरिया डोमिनेशन बढ़ाया जाए।
5.सीसीटीवी फ़ीड्स का रीयल-टाइम विश्लेषण किया जाए; तथा स्थानीय ख़ुफ़िया तंत्र तथा नागरिक सूचना नेटवर्क को सक्रिय कर संदिग्ध व्यक्तियों/गतिविधियों की त्वरित रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जाए।
6.भीड़भाड़ वाले स्थानों पर लावारिस वस्तुओं और संदिग्ध व्यक्तियों की सघन चेकिंग की जाय।
7.यूपी 112 पीआरवी निरंतर संवेदनशील स्थानों पर भ्रमणशील रहें ।
8- सोशल मीडिया की निरंतर निगरानी करते हुए हर इनपुट को गंभीरता से लिया जाय और अफ़वाह फैलाने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाय।
नए आपराधिक कानून, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत, संज्ञेय अपराध होने पर राज्य के किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है, चाहे वह अपराध उस पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार में हुआ हो या न हुआ हो।
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नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता-2023 के तहत चेन स्नैचिंग और मोबाइल स्नैचिंग जैसे अपराधों में धारा 304 के अंतर्गत अधिकतम 03 वर्ष तक की सजा हो सकती है। यदि अपराधी किसी स्नैचिंग गैंग का सदस्य है, तो धारा 112 के अनुसार कम से कम 01 वर्ष और अधिकतम 07 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।
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@kmrvivek14@myogiadityanath श्रीमान जी फिर आपको पिछली एसआई भर्ती का एज रिलैक्सेशन वाला कोर्ट केस ढंग से सुनना चाहिए था उसे फॉलो करना चाहिए था
लेकिन आपका तो दूसरे वाले केस में ज्यादा प्यार झलका था।