नमस्कार @RJDainikBhaskar, खबर में “डिमोशन” व “रि���वरी” जैसे शब्द तथ्यात्मक रूप से उचित नहीं हैं। माननीय न्यायालय ने केवल नई वरिष्ठता सूची बनाने के निर्देश दिए हैं; रिकवरी का भी कोई आधिकारिक आदेश नहीं है। कृपया तथ्यों की पुष्टि कर समाचार में स��शोधन/स्पष्टीकरण जारी करें।