अपर कलेक्टर श्री एसएस मुजाल्दा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत आज से आगामी आदेश तक संपूर्ण शहर में प्रतिबंधात्मक आदेश किये जारी। जारी आदेश के उल्लंघन करने पर भादवि की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
@JansamparkMP@comindore@mohdept
@schooledump पहले स्कूल खोलने का प्रबंध करो। एडमीशन लेकर ही क्या करोगे। गरीब एवं वंचित छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हों राजनीति का शिकार हो गई है शिक्षा
@Indiavds1@schooledump गुंगी बहरी मतलब परास्त सरकार से अब क्या उम्मीद करोगे। प्रदेश को कर्जदार, देश बेच दिया अब और क्या? दारू चुनाव में Korona नहीं है स्कूल में Corona है