@aajtak मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत किसी भी विधायक या जनप्रतिनिधि को अपनी निजी गाड़ी पर 'विधायक' लिखवाने, नेम प्लेट लगाने या पद का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं है। ऐसे वाहनों पर केवल रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) होनी चाहिए, अन्यथा पुलिस चालान काट सकती है और गाड़ी जब्त की जा सकती है।