रेलवे अधिनियम 1989 से जन विश्वास अधिनियम 2026: धारा 137 एवं 138 में महत्वपूर्ण परिवर्तन ।
20.06.2026 से बिना टिकट अथवा स्वीकृत दूरी से अधिक यात्रा करने पर न्यूनतम दंड ₹250 से बढ़ाकर ₹500 कर दिया गया है। बिना टिकट यात्रा करने पर किराया + अतिरिक्त प्रभार (Excess Charge) के साथ न्यूनतम ₹500 का दंड देय होगा ।
एक जिम्मेदार नागरिक बनें, हमेशा सही और वैध टिकट के साथ यात्रा करें ।
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