आवश्यक जानकारी :~
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अगर UPI या इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करते समय आपका पैसा गलती से किसी दूसरे के अकाउंट में चला जाए तो आरबीआई द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार आप तुरंत टोल फ्री नंबर 18001201740 पर शिकायत दर्ज कराए। आपका पैसा वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा।
ध्यान रहे कि यूपीआई और नेट बैंकिंग से गलत खाता नंबर पर पेमेंट हो जाए तो सबसे पहले उपरोक्त नंबर पर इसकी शिकायत दर्ज कारें एवं इसके बाद संबंधित बैंक जाएं और फार्म भरकर इसकी जानकारी दें। अगर बैंक मदद करने से आनाकानी करे या मदद करने से मना करे तो उपरोक्त बैंक के खिलाफ https://t.co/75V16M1xL8 पर शिकायत करें।
विदित हो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार, ऑनलाइन पेमेंट के दौरान गलती से किसी ग्राहक के खाते की रकम किसी और के पास चली जाती है तो बैंक की जिम्मेदारी है कि वह शिकायत पर गौर करके 48 घंटे के भीतर रिफंड करे। याद रखें हमेशा यूपीआई और नेट बैंकिंग से पेमेंट करने के बाद फोन पर मिलने वाले मैसेज को डिलीट नहीं करें। इस मैसेज में PPBL नंबर होता है, जिसकी शिकायत के समय जरूरत पड़ती है। गलत ऑनलाइन पेमेंट होने पर बैंक में कॉल कर सारी जानकारी के साथ PPBL नंबर दर्ज करवा कर 3 दिन के अंदर बैंक में जाएं और वहां अपनी लिखित शिकायत दर्ज करें। बैंक को दिए जाने वाला फार्म में ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर, तारीख, रकम और जिस गलत खाते में पैसे गए उसकी जानकारी अवश्य दें।
आवश्यक जानकारी :~
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यह चार नंबर हर भारतीय के फोन में सेव होना चाहिए।
• 1930 : कोई आपको मैसेज/ व्हाट्सएप या सोशल साइट्स पर गाली दे या कॉल पर धमकी दे या कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो जाए तो साइबर क्राइम के हेल्पलाइन 1930 पर तुरंत कॉल करके रिपोर्ट दर्ज कराए।
• 1073 : अगर किसी का रोड पर एक्सीडेंट हो जाए तो रोड एक्सीडेंट इमरजेंसी सर्विस 1073 तुरंत कॉल करें।
• 1915 : अगर किसी दुकानदार, ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स, कॉलेज अथवा स्कूल से वस्तुओं के बढ़ी हुई कीमत, गुणवत्ता, गारंटी व वारंटी या अन्य कोई भी समस्या हो तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर तुरंत कॉल करके रिपोर्ट दर्ज कराए।
• 1064 : अगर कोई आईएएस, पीसीएस, पुलिस या अन्य कोई भी सरकारी अधिकारी/ सरकारी कर्मचारी आपसे रिश्वत मांगे तो एंटी करप्शन ब्यूरो के हेल्पलाइन नंबर 1064 पर कॉल करें, तुरंत कार्यवाही होगी।