उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती PAC /जेलवार्डर/घुड़सवार/आदि.... ये सभी भर्तियां पिछले 7 साल से नहीं आईं है,और जिससे काफी छात्र over-age हों चुके है! आपसे हांथ जोड़ के निवेदन है,की कम से कम 3 साल की उम्र में छूट दें @CMOfficeUP@ChiefSecyUP#UP_PAC_Age_Relaxation
UPP_Age_Relaxation
UP पुलिस कांस्टेबल आयु सीमा में भेदभाव क्यों? ⬇️
- बिहार कांस्टेबल: 18–25 वर्ष
- MP कांस्टेबल: 18–33 वर्ष
- हरियाणा कांस्टेबल: 18–25 वर्ष
तो फिर UP पुलिस में 22 साल का युवा “ओवरएज” क्यों?
#UPP_Age_Relaxation
UP Police भर्ती की प्रक्रिया में आयु सीमा को लेकर स्थिति स्पष्ट न होना लाखों अभ्यर्थियों के लिए असमंजस का कारण है।
जनता दरबार में आयु छूट का संकेत दिया गया था, लेकिन अधिसूचना में 3 साल की Age Relaxation नहीं दिखी।
शासन आदेश जारी कर युवाओं की चिंता दूर करे।
#UPP_Age_Relaxation
📢 UP Police 2025 भर्ती – Age Relaxation जरूरी है!
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को बार-बार टालने से हजारों युवा उम्र सीमा से बाहर हो रहे हैं।
👉 उम्र में छूट (Age Relaxation) अब सिर्फ मांग नहीं, ज़रूरत बन चुकी है।
#UPP_Age_Relaxation@upprpb@CMOfficeUP
#Upp_Age_Relaxation_3Years इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस में 3 साल का आरक्षण छूट मिलना चाहिए । बहुत अच्छा इसमें शामिल नहीं हो पा रहे हैं और उनका एक आशा टूट गया है इस पर सरकार को चिंतित मन से एक बार विचार करना चाहिए । ताकि युवाओं को मौका मिल सके।
🚨युवाओं का दर्द सुनिए CM जी😭
🚨 UPP Vacancy में Age Relaxation हमारा हक़ है!✊
🚨 जब पहले भी आप आयु मे छूट दे चुके है तो इस बार युवाओं के साथ धोखा क्यों?🙏
🚨 सभी बड़े कोचिंग वाले साथ दे 🙏
🚨 Repost कर के फैला दे
#UPP_Age_Relaxation#Upp_Age_Relaxation_3Years
माननीय मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के बावजूद पुलिस भर्ती अधिसूचना में 3 वर्ष की आयु छूट का उल्लेख न होना गंभीर विषय है।
उम्र की सीमा से पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए शासन को अधिसूचना जारी करके उम्र सीमा में छूट दें ।
एवं सरकार अविलंब संज्ञान लेकर लिखित आदेश जारी करे।
#UPP_Age_Relaxation
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में OBC SC ST वर्ग 18 से 27 साल,जबकि सामान्य वर्ग की 18 से 22 साल।
आयु सीमा में भेदभाव समझ में नहीं आता है सरकार को।
सामान्य वर्ग वाले पैदा होते ही स्कूल नहीं जाने लगते हैं फिर उम्र में भेदभाव क्यों??
#UPP_Age_Relaxation#Upp_Age_Relaxation_3Years