हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स की राशि 31 जुलाई, 2023 तक जमा कराने पर ब्याज राशि में 30 % छूट देने का निर्णय लिया है। पहले यह छूट 10 % थी। सरकार की ओर से ब्याज छूट में 20 % की वृद्धि कर दी गई है। इससे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी वर्गों को काफी राहत मिलेगी।
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