@RahulGandhi CBD ग्राउंड इसलिये तय किया जा रहा है क्योंकि जंतर मंतर पर आम लोग RSS और तड़ीपार के गुंडो का वीडियो रिकार्ड कर लेते हैं। वंहा जलियांवाला बाग की तरह आराम से प्रोटेस्टर को घेरा जा सकता है।
@yadavakhilesh CBD ग्राउंड इसलिये तय किया जा रहा है क्योंकि जंतर मंतर पर आम लोग RSS और तड़ीपार के गुंडो का वीडियो रिकार्ड कर लेते हैं। वंहा जलियांवाला बाग की तरह आराम से प्रोटेस्टर को घेरा जा सकता है।
@yadavakhilesh एक ज्ञानेश के लिये हजारों लोगों की टांगें तोड़ देगा सिर फोड़ेगा मार डालेगा। इतिहास गुजरात दंगे से लेकर उसका भीभत्स चेहरा तब देखा मैंनै जब धरने पर बैठै निहत्थे किसानों को उसने थार गाड़ी से कुचलवा दिया था।अब उसका हिटलर खुलकर बाहर आ रहा है https://t.co/RUf9Xe7CQr
जैसे सत्ताधारी, वैसे अधिकारी!
नैतिकता की सीमा लांघकर, निजता का अतिक्रमण करनेवाली उप्र सरकार की पुलिस का ये ‘अपशब्द वचनीय मौखिक शारीरिक व्यवहार’ किससे प्रेरित है, ये सब जानते हैं।
अब पुलिस का ये ही कहना बाक़ी है कि ‘हम किसी नियम-क़ानून को मानने के मूड में नहीं है।
ये लड़का मऊ का अभिमन्यु चौहान है
इसको घोसी सांसद राजीव राय जी ट्राईसाइकिल दिए हैं
इसी ये दूध बेचता है और समाजवादी पार्टी का प्रचार करता है 🥰
अपनी समस्या को लेकर सांसद जी के
आवास पर पहुंचा है
@yadavakhilesh@RajeevRai
पिछड़ी कुर्मी जाति के युवक को फर्जी मुकदमे में फंसाने की भाजपाई तैयारी शर्मनाक है
ये बिष्ट ठाकुर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और भाजपा का वर्किंग स्टाइल है
इसके पहले भाजपा के ही कुर्मी विधायक को बिष्ट आदित्यनाथ ठाकुर के इशारे पर ठाकुर गुंडे ने सरेआम थप्पड़ मारा पीटा था
पिछड़े लोधी समाज के सपा विधायक श्री राहुल शिवगणेश लोधी को बिष्ट ठाकुर आदित्यनाथ के इशारे पर ठाकुर वादी पुलिसवालों ने पीटा
सोचिए जरा किस लेवल पर ठाकुरवाद और घोर स्वजातीवाद हावी है इस भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री बिष्ट ठाकुर आदित्यनाथ के राज में
संपूर्ण PDA एक हो जाओ, मिलकर भाजपा को चुनाव हराओ
साहिबाबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में आजाद पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है. गाजियाबाद की MP-MLA कोर्ट ने उनके खिलाफ नॉन-बेलेबल वारंट जारी किया और उनकी संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया, क्योंकि वे कथित तौर पर कोर्ट की कार्यवाही में शामिल नहीं हुए और फरार चल रहे थे. यह मामला भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 323 और 305 के तहत दर्ज किया गया था. बता दें, चंद्रशेखर ने 8 साल पहले शादी समारोह में एक युवक को थप्पड़ मारा था. इसके बाद बार-बार समन मिलने के बाद एक बार भी कोर्ट में पेश नहीं हुए. चंद्रशेखर गुरुवार को भी सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं हुए. इसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया.
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@yadavakhilesh हर ठेके में आधा हिस्सा कंहा जाता है गंगा एक्सप्रेस वे छोड़िये।
बच्चों के स्कूलों तक को नहीं छोड़ा है इन लोगों ने।
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