पटवारी का कार्य केवल रिकॉर्ड सत्यापन और मैदानी कार्य तक सीमित होना चाहिए।
संपत्ति हस्तांतरण/स्वामित्व के निष्पादन में उसकी भूमिका कानूनी रूप से उचित नहीं।
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पटवारी न संपत्ति का स्वामी है, न विक्रेता और न हस्तांतरण का पक्षकार।
तो पटवारी के स्थान पर मध्यप्रदेश शासन/सक्षम शासकीय प्राधिकारी को निष्पादक बनाया जाना चाहिए।
पटवारी की भूमिका रिकॉर्ड सत्याप��� एवं मैदानी कार्य तक स्पष्ट रूप से सीमित की जाए।