कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश
(प्रेस विज्ञप्ति)
लखनऊ, 30 जनवरी 2026
मतदाताओं की सुविधा के लिए 31 जनवरी 2026 (शनिवार) को पुनः समस्त बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा अपने मतदेय स्थलों पर सुबह 11:00 बजे से शाम 4:00 तक 6 जनवरी को प्रकाशित आलेख्य मतदाता सूची को प्रदर्शित किया जाएगा। ऐसे मतदाता जो मृतक, अनुपस्थित, दोहरी प्रविष्टि, स्थानांतरित, गणना प्रपत्र हस्ताक्षर कर बीएलओ को वापस न देने के कारण आलेख्य मतदाता सूची में शामिल नहीं किए गए है, उनकी सूची भी प्रदर्शित की जाएगी।
इस संबंध में समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं कि विशेष अभियान के दौरान ��्रत्येक मतदान केन्द्र पर एक हेल्प डेस्क स्थापित की जाए, जहां मतदाताओं को फार्म भरने में आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। दावे और आपत्तियों से संबंधित सभी प्रकार के फॉर्म यथा फॉर्म 6, फॉर्म 6A, फॉर्म 7 व फॉर्म 8 की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) को अभियान तिथि की जानकारी देते हुए उनसे सहयोग प्राप्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सभासदों, ग्राम प्रधानों एवं स्वयंसेवकों का भी नियमानुसार सहयोग लिया जाएगा।
विशेष अभियान दिवस के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर व्यवस्थाओं की निगरानी की जाएगी।
सभी मतदाताओ�� से अपील है कि अपने बूथ पर जाकर 6 जनवरी को प्रकाशित आलेख्य मतदाता सूची में ��पना नाम अवश्य जांच लें। यदि आपका नाम आलेख्य मतदाता सूची में न हो तो घोषणा पत्र के साथ फॉर्म 6 भरकर अपने बीएलओ को उपलब्ध करा दें अथवा ECINET मोबाइल एप्लीकेशन या https://t.co/CcvJiIz3H0 पोर्टल पर ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। आलेख्य मतदाता सूची में अंकित अपनी प्रविष्टि में किसी भी त्रुटि को सुधारने के लिए फॉर्म 8 भरें।
ऐसे युवा जिनकी आयु 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है वह भी घोषणा पत्र के साथ फॉर्म 6 भरकर मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकते हैं।
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सामान्य निवास और स्थाई निवास में अंतर है।
विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण में ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किसी निर्वाचक की मैपिंग न होने पर उसको नोट��स मिलने पर जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची में स्थाई निवास प्रमाण पत्र तो है परंतु सामान्य निवास प्रमाण पत्र नहीं है।इसलिए सामान्य निवास प्रमाण पत्र मान्य नहीं है।