किसी भर्ती के पूर्व सरकार द्वारा संबंधित पद हेतु जो भी योग्यता निर्धारित की जाती है उसको पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी ही भर्ती किये जाते हैं ।प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर शिक्षकों की भर्ती हेतु जो भी योग्यता निर्धारित की गई उसको पूरा करने पर ही शिक्षक भर्ती हुए हैं
जैसे हाईस्कूल बीटीसी,इण्टर बीटीसी,स्नातक बीटीसी/बिशिष्ट बीटीसी ,स्नातक बीटीसी/बिशिष्ट बीटीसी /बी एड इत्यादि
25- 30 वर्ष पूर्व निर्धारित योग्यता पर नियुक्त शिक्षकों पर वर्तमान भर्ती हेतु निर्धारित योग्यता थोपने हेतु बनाया गया कोई भी कानून केवल काला कानून ही कहा जायेगा ।
23 अगस्त 2010 की एनसीटीई की गाइड लाइन में संशोधन देश भर के शिक्षकों के साथ छल कपट व धोखा है जिसे देश का शिक्षक सहन नहीं करेगा ।हम भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस अन्याय के विरुद्ध देश के शिक्षकों को सड़क पर उतरने हेतु मजबूर न किया जाये ।भारत सरकार इस काले कानून को वापस लेकर शिक्षकों के साथ न्याय करे ।
#काला_कानून_वापस_लो
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आ.महोदयजी विनम्रअनुरोध करना हैकि अत्यधिकखराब मौसम,सड़कों एव प्रांगण जलभराव को देखते हुए परिषदीय विद्यालयों के छोटेबच्चों के स्वास्थ्यहित देखते हुए को अन्यजनपदों की भांति बरेली में कलका अवकाश करनेकी कृपा करें🙏
सम्मानित साथियों, विद्यालयों को मर्जर से बचायें। प्रधानाध्यापकों के पद समाप्त न होने दें। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के ट्विटर महा अभियान में अवश्य सहयोग करें। दिनांक 6 जुलाई 2025, रविवार को अपराह्न 1 बजे तैयार रहें।
अध्यापक तो जा सकते है लेकिन बच्चे विद्यालय के अलावा अभी कहीं नहीं जायेंगे चाहे मर्ज करो या दर्ज करो इससे बढ़ेगी बालिका अशिक्षा,अपराध और अंधकारमय भविष्य ।
@DrDCSHARMAUPPSS जिन्दाबाद
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#Justiceforschoolschildren
हमीं जब न होंगे तो क्या रंग-ए-महफ़िल
किसे देख कर आप शरमाइएगा,
जुनूं की 'जिगर' कोई हद भी है आख़िर
कहां तक किसी पर सितम ढाइएगा!!!