@samrat4bjp एवं @BiharEducation_
स्थानांतरण प्रक्रिया से TRE3 शिक्षकों के लिए परिवीक्षा (Probation) की शर्त हटाई जाए। TRE1 और TRE2 शिक्षकों को परिवीक्षा अवधि में भी स्थानांतरण का अवसर मिला, जबकि TRE3 शिक्षकों को पूरी तरह वंचित कर दिया गया है।
@mkrtiwari_bjp#TransferForTRE3
जब सभी के लिए इसबार नियम को सिथिल किया गया है तो TRE-3 और मॉडल स्कूल के जरुरतमंद शिक्षकों को भी स्थानांतरण में आवेदन हेतु मौका दिया चाहिए ।
@mkrtiwari_bjp@BiharEducation_
#TransferForTRE3
श्री @samrat4bjp एवं @BiharEducation_
स्थानांतरण प्रक्रिया से TRE3 शिक्षकों के लिए परिवीक्षा की शर्त हटाई जाए। TRE1 और TRE2 शिक्षकों को परिवीक्षा अवधि में भी स्थानांतरण का अवसर मिला, जबकि TRE3 शिक्षकों को पूरी तरह वंचित कर दिया गया है।
@mkrtiwari_bjp@amitkvikram
ध्यानाकर्षण
विषय: बिहार के शिक्षकों को दो वर्ष के प्रोबेशन अवधि के आधार पर स्थानांतरण से वंचित किए जाने संबंधी विसंगति के संबंध में।
महोदय,
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार द्वारा राज्यकर्मियों के लिए प्रोबेशन अवधि एक वर्ष निर्धारित की गई है। इसके बावजूद शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों को दो वर्ष का प्रोबेशन बताकर स्थानांतरण (ट्रांसफर) के अधिकार से वंचित किया जा रहा है।
सबसे गंभीर तथ्य यह है कि इससे पूर्व बीपीएससी टीआरई-1 एवं बीपीएससी टीआरई-2 के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों का, प्रोबेशन अवधि पूर्ण हुए बिना ही, बड़े पैमाने पर स्थानांतरण किया गया था। लगभग दो लाख शिक्षकों को स्थानांतरण का लाभ दिया गया। यदि उस समय प्रोबेशन अवधि स्थानांतरण में बाधक नहीं थी, तो वर्तमान में केवल एक वर्ग के शिक्षकों को दो वर्ष का प्रोबेशन बताकर स्थानांतरण से वंचित करना समानता के सिद्धांत के विपरीत प्रतीत होता है।
एक ही विभाग में समान प्रकृति के पद पर कार्यरत शिक्षकों के साथ अलग-अलग मानदंड अपनाना न्यायसंगत नहीं है। यदि सामान्य प्रशासन विभाग के नियम सभी राज्यकर्मियों पर लागू हैं, तो शिक्षा विभाग द्वारा भिन्न व्यवस्था अपनाने का स्पष्ट कानूनी आधार सार्वजनिक किया जाना चाहिए।
अतः सरकार से अनुरोध है कि—
1. यह स्पष्ट किया जाए कि शिक्षा विभाग द्वारा दो वर्ष का प्रोबेशन किस नियम, अधिसूचना या अधिनियम के आधार पर लागू किया गया है।
2. यदि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रोबेशन अवधि एक वर्ष निर्धारित है, तो वही व्यवस्था शिक्षकों पर भी लागू की जाए।
3. एक वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके सभी पात्र शिक्षकों को तत्काल स्थानांतरण प्रक्रिया में शामिल किया जाए।
4. बीपीएससी टीआरई-1 एवं टीआरई-2 शिक्षकों को प्रोबेशन अवधि में स्थानांतरण दिए जाने तथा वर्तमान TRE 3 के शिक्षकों को उससे वंचित रखने के कारणों को सार्वजनिक किया जाए।
5. यदि विभागीय आदेश सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों या संविधान के समानता के सिद्धांत के विपरीत है, तो उसे तत्काल संशोधित किया जाए।
यदि इस विषय पर शीघ्र न्यायोचित निर्णय नहीं लिया जाता है, तो प्रभावित शिक्षक अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हेतु माननीय पटना उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करने के लिए बाध्य होंगे।
@samrat4bjp@mkrtiwari_bjp@BiharEducation_@NitishKumar@officecmbihar
#TransferForTRE3
कुछ शिक्षक साथी जब 3 महीना जॉइनिंग हुआ था उसी समय म्यूच्यूअल ट्रांसफर लेकर चले गया तो उनके लिए भी कुछ नियम कानून होना चाहिए हम लोगों का लगभग 1 साल से ऊपर हो चुका है हम लोगों को ट्रांसफर से वंचित क्यों किया जा रहा है?
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