#JusticeForTeachers
देश के सभी राज्यों में आरटीई लागू होने के पूर्व राज्यों द्वारा निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों को ही शिक्षक पद पर नियुक्त किया गया है जोकि 25-30 वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं ।
परन्तु आरटीई लागू होने के बाद शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता उसके पूर्व में नियुक्त शिक्षकों पर थोपना सरासर अन्याय है ।हम भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि संसद द्वारा कानून पारित कराकर इस अन्याय पर रोक लगाकर देश के लाखों शिक्षकों और उनके परिजनों को न्याय दिलाया जाये ।
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#JusticeForTeachers
23 अगस्त 2010 के राजपत्र में RTE ACT के तहत पूर्व नियुक्त शिक्षकों को छूट स्पष्ट थी। 2017 संशोधन को अतीत पर थोपना तथ्यविरुद्ध है। यदि निर्देश Supreme Court of India से हैं, तो केंद्र जवाबदेह है। शिक्षक न्याय और स्पष्ट अध्यादेश की मांग करते हैं।
@DrDCSHARMAUPPSS