अनुमण्डल पदाधिकारी ने बताया कि सांप के काटने से होने वाली मौत पर पीड़ित परिवार को चार लाख रूपये का मुआवजा दिया जाता है। मुआवजा की राशि का लाभ लेने हेतु पोस्टमार्टम रिर्पोट का होना आवश्यक है। सांप के काटने से किसी भी तरह से मृत्यू होने पर मृत व्यक्ति का पोस्टमार्टम अवश्य करायें।
सिमडेगा : दिनांक 03-09-2020 को अनुमण्डल पदाधिकारी कुंवर सिंह पाहन ने पाकरटांड़ प्रखण्ड का क्षेत्र भ्रमण किया. जिसमे सर्पदंश से मृत व्यक्ति रतु साहू के परिवार एवं ग्रामीणों से पूछताछ की गयी