छत्तीसगढ़ में स्टाइपेंड समाप्त करना उचित कदम है।
साथ ही 2019 में स्टाइपेंड नियम के अंतर्गत नियुक्त हुये सभी कर्मचारियों को भी नियुक्ति तिथि से लाभ मिलना चाहिए। क्योंकि वे इस पीड़ा को झेल रहे है। परिवीक्षा 2 वर्ष होना चाहिए। तभी सही न्याय होगा।
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