आज नगर पंचायत ककोड़ में नाली निर्माण के कार्यो का निरीक्षण किया गया और उसमे गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने हेतु निर्देशित किया गया । @dmbulandshahr@CMOfficeUP
बुलन्दशहर -
विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 :
दैनिक बुलेटिन 04-02-2026
👉दावे और आपत्तियाँ दाखिल करने की अवधि 06.01.2026 से 06.02.2026 तक
@ECISVEEP@ceoup@SpokespersonECI
बुलन्दशहर -
विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 :
दैनिक बुलेटिन 03-02-2026
👉दावे और आपत्तियाँ दाखिल करने की अवधि 06.01.2026 से 06.02.2026 तक
@ECISVEEP@ceoup@SpokespersonECI
आज से विधान सभा सिकंदराबाद के नो मैपिंग वाले मतदाताओं की सुनवाई शुरू हुई है जिसमे तहसील में आए मतदाताओं की भी सुनवाई हुई और 150 में से 89 मतदाता आए और सबने अपने कागजात दिखाए । @ceoup@deo_bulandshahr@ECISVEEP
विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के तहत बीएलओ को फॉर्म-६ भरना एवं नो मैपिंग वाले मतदाताओं को नोटिसेस कैसे देना और उसकी पावती कैसे अपलोड करना है उसके लिए कार्यशाला तहसील सिकंदराबाद में आयोजित की गई थी | @ceoup@deo_bulandshahr@ECISVEEP
फ़ॉर्म 6 भरते समय जन्मतिथि एवं आवासीय पते के साक्ष्य के रूप में आधार कार्ड मान्य है। जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में आधार कार्ड के अलावा भी पाँच अन्य विकल्प उपलब्ध है जिनमें से भी कोई एक दस्तावेज़ साक्ष्य के रूप में मान्य होगा इसी प्रकार आवासीय पते के साक्ष्य के रूप में आधार कार्ड के अलावा छह अन्य विकल्प उपलब्ध है जिनमें से भी कोई एक दस्तावेज़ी साक्ष्य के रूप में मान्य होगा। इन सारे दस्तावेज़ी विकल्पों की लिस्ट फ़ार्म 6 में ही दी गई है।
विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण यानी SIR में फ़ॉर्म 6 भरते समय नयी बात यह है कि फ़ॉर्म 6 के साथ एक घोषणा पत्र भी देना है जिसमें आवेदक को विगत विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2003 की अंतिम मतदाता सूची में स्वयं का अथवा स्वयं के माता पिता दादा दादी नाना नानी में से किसी एक व्यक्ति का नाम खोज कर उसकी सूचना घोषणा पत्र में भरनी है। यदि आप यह कर लेते हैं तो फिर बिना किसी अतिरिक्त दस्तावेज़ी साक्ष्य के आपका नाम मतदाता सूची में जुड़ जाएगा।
यदि फ़ॉर्म 6 भरते समय आवेदक घोषणा पत्र में 2003 की अंतिम मतदाता सूची में से स्वयं का अथवा अपने माता पिता दादा दादी नाना नानी में से किसी एक व्यक्ति का भी नाम नहीं खोज पाता है तो आवेदक को ERO द्वारा एक नोटिस दिया जाएगा। नोटिस का प्रारूप वही होगा जो कि गणना चरण के दौरान गणना फ़ार्म में स्वयं का अथवा अपने माता पिता दादा दादी नाना नानी में से किसी एक व्यक्ति का भी नाम नहीं दर्ज करने वाले मतदाताओं को दिया जा रहा है और नोटिस पर दिए गए दस्तावेजों की सूची में से आवेदक को दस्तावेज़ी साक्ष्य देना होगा। दस्तावेज़ी साक्ष्य देने पर आवेदक का नाम मतदाता सूची में जोड़ दिया जाएगा।