मध्यप्रदेश में प्रोबेशन के दौरान 70%, 80%, 90% वेतन नियम को कोर्ट ने अवैध माना है। फिर भी अभी तक लागू नहीं किया गया।
मध्यप्रदेश सरकार से अनुरोध है कि 2019 का यह नियम तुरंत समाप्त करें और सभी कर्मचारियों को Day-1 से 100% वेतन व एरियर दें।
@CMMadhyaPradesh@UmangSinghar
मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन है की हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सभी कर्मचारियों का जो वेतन काटा गया था वापिस लौटने के विभाग को आदेश जारी करे।
3 साल की परिवीक्षा में वेतन कटौती के कारण कर्मचारियों को 1.7 लाख से 4 लाख तक का नुकसान हुआ है।
@DrMohanYadav51@BJP4MP@udaypratapmp@schooledump@Zeepramod@UmangSinghar
#मध्यप्रदेश_सौ_फीसदी_वेतन_दोसूचना ।
ट्विटर कैंपेन
दिनांक : 9 जनवरी,शुक्रवार
समय : 10 बजे से
1 नवनियुक्त मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को 100% वेतन
2. परवीक्षा अवधि 2 वर्ष के लिए
3. हाई कोर्ट का निर्णय लागू करो।
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