कार्यालय के काम के लिए तत्काल आवश्यकता ...
काम का समय: 9:00 बजे से शाम 5 बजे
10th pass -:- 17500/-
12th pass -:- 19800/-
डिप्लोमा -:- 21500/-
डिग्री। -:- 26500/-
आयु। -:- 18 से 50 वर्ष
Edu -:- 10वीं से किसी भी डिग्री तक
काम। -:- ऑफिस वर्क स्टाफ
Contact :- DM
मेजर जनरल (रिटायर्ड) जीडी बख़्शी का गुस्सा और उनके सवाल वाजिब हैं।
उन्होंने कहा👇🏼
• कोरोना में भर्ती नहीं हुई, सेना घटी
• सेना में 1.80 लाख पद खाली हैं
• हम पैसा बचा रहे और ये सब झेल रहे
• ये Idea किस बुद्धिमान का था
• पहाड़, जंगल में लड़ना है तो सेना चाहिए
महत्वपूर्ण जानकारी :~
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अगर आप दो पहिया, चार पहिया या अन्य कमर्शियल वाहन के चालक हैं तो रोड पर वाहन चलाते समय अपने निम्नांकित अधिकारों की जानकारी आपको होनी चाहिए,
• कोई भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी न तो आपके साथ मारपीट कर सकता हैं एवं ना ही गाली दे सकता हैं। साथ ही आपको अनावश्यक रूप से परेशान भी नहीं कर सकता एवं न ही पैसे की मांग भी कर सकता हैं। अगर कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी ऐसा करता हैं तो इसकी शिकायत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, पुलिस हेल्पलाइन एवं क्षेत्रीय पुलिस थानें में लिखित रूप से अवश्य करें।
• अगर सड़क पर ट्रैफिक पुलिस आपको रोककर कागजात दिखाने की मांग करती है तो आप साफ तौर पर मना कर सकते हैं। इतना ही नहीं आप उसकी शिकायत सीनियर अथॉरिटी से भी कर सकते हैं। ट्रैफिक कानून के मुताबिक, एक एसआई या उससे ऊंचे पद के अधिकारी को ही आपके कागजात मांगने का अधिकार है।
• किसी भी ट्रैफिक पुलिस को आपको गिरफ्तार करने या आपका वाहन जब्त करने का अधिकार नहीं है। बल्कि वह पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल पेपर्स (पीएसयू) की मांग नहीं कर सकता क्योंकि यह अधिकार केवल आरटीओ अधिकारियों का है। यदि आप किसी यातायात कानून का उल्लंघन करते हैं तो कांस्टेबल को आपके वाहन से चाबी छीनने का कोई अधिकार नहीं है।
• ट्रैफिक कानून का उल्लंघन करने पर केवल सब-इंस्पेक्टर (वन स्टार), सब-इंस्पेक्टर (टू-स्टार) और पुलिस इंस्पेक्टर (थ्री-स्टार) ही आपसे जुर्माना वसूल सकते हैं। (भारतीय मोटर-वाहन अधिनियम, धारा 132)
• अगर आपने सिग्नल तोड़ा है, सीट की छमता से ज्यादा लोग गाड़ी में बैठे हैं, माल ढोने वाली गाड़ी में सवारियां भर रखी हैं, शराब पीकर या नशे की हालत में गाड़ी चला रहें हैं, मोबाइल पर बात करते या फिर तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते पकड़े जाने की स्थिति में ट्रैफिक पुलिस को आपका लाइसेंस जब्त करने का अधिकार है।
• अगर आप ट्रैफिक कानून का उल्लंघन करते हुए पकड़े जाते हैं तो आप पर जुर्माना लगाया जाता है। लेकिन इससे अधिक 100 रुपये आप पर लगाना केवल एक एसआई या एसआई का अधिकार है। हेड कांस्टेबल आप पर 100 रुपये से अधिक जुर्माना नहीं लगा सकता है और कांस्टेबल को आप पर जुर्माना लगाने का कोई अधिकार नहीं है।
• अगर कोई ट्रैफिक पुलिस बिना ड्रेस पहने आपका चालान काटती है तो उसे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। एक बात आपको जाननी चाहिए कि कांस्टेबल से लेकर एसआई तक सफेद रंग की पोशाक पहनते हैं, और ट्रैफिक इंस्पेक्टर और उच्च पद के अधिकारी खाकी पोशाक पहनते हैं।
• वाहन चलाते समय अपना वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी), बीमा प्रमाणपत्र और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीएसयू) और ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा अपने पास रखें। एक बात आपको पता होनी चाहिए कि चेकिंग के दौरान डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट्स भी ऑरिजनल के तरह मान्य होंगे।
• किसी विशेष परिस्थित को छोड़कर ट्रैफिक पुलिस को आपको अरेस्ट करने या आपके वाहन को जब्त करने का अधिकार नहीं है।
• अगर आपने गर्दन से ऊपर यानी कान या किसी अन्य जगह पर सर्जरी कराई है या आप पगड़ी पहनने वाले सिख समुदाय से हैं तो आपके लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य नहीं है।
(नोट : संविधान एवं कानून द्वारा प्राप्त अपने अधिकरों के विस्तृत जानकारी हेतु आज ही एनसीआईबी मुख्यालय के अधिकारिक पेज हैंडल @NCIBHQ को फॉलो करें। धन्यवाद)
यें है 15 ऐसे महत्वपूर्ण कानून और कानूनी अधिकार जो हर भारतीय को जानने चाहिए अति आवश्यक हैं।
01. पुलिस अधिकारी आपकी FIR लिखने से मना नही कर सकते, ऐसा करने पर उन्हें 6 महीने से 1 साल तक की जेल हो सकती है|
~ भारतीय दंड संहिता, 166A
02. कोई भी होटल चाहे वो 5 स्टार ही क्यों न हो, आपको फ्री में पानी पीने और वाशरूम का इस्तेमाल करने से नही रोक सकता है |
~ भारतीय सरिउस अधिनियम 1887
03. कोई भी शादीशुदा व्यक्ति किसी अविवाहित लड़की या विधवा महिला से उसकी सहमती से शारीरिक सम्बन्ध बनाता है तो यह अपराध की श्रेणी में नही आता है |
~ भारतीय दंड संहिता व्यभिचार, धारा 498
04. ड्राइविंग के समय यदि आपके 100ml ब्लड में अल्कोहल का लेवल 30mg से ज्यादा मिलता है तो पुलिस बिना वारंट आपको गिरफ्तार कर सकती है |
~ मोटर वाहन एक्ट, 1988, सेक्शन -185,202
05. किसी भी महिला को शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार नही किया जा सकता है |
~ आपराधिक प्रक्रिया संहिता, सेक्शन 46
06. यदि दो वयस्क लड़का या लड़की अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो यह गैर कानूनी नही है | और तो और इन दोनों से पैदा होने वाली संतान भी गैर कानूनी नही है और संतान को अपने पिता की संपत्ति में हक़ भी मिलेगा |
~ घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005
07. एक पुलिस अधिकारी हमेशा ही ड्यूटी पर होता है चाहे उसने यूनिफार्म पहनी हो या नही | यदि कोई व्यक्ति इस अधिकारी से कोई शिकायत करता है तो वह यह नही कह सकता कि वह पीड़ित की मदद नही कर सकता क्योंकि वह ड्यूटी पर नही है |
~ इंडियन पुलिस एक्ट, 1861
08. कोई भी कंपनी गर्भवती महिला को नौकरी से नहीं निकाल सकती, ऐसा करने पर अधिकतम 3 साल तक की सजा हो सकती है|
~ मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961
09. मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 में वाहन चालकों को हेलमेट लगाने का प्रावधान है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 128 में बाइक पर दो व्यक्तियों का बैठने का प्रावधान है। लेकिन ट्रैफिक पुलिस के द्वारा गाड़ी या मोटरसाइकिल से चाबी निकालना बिलकुल ही गैर कानूनी है इसके लिए आप चाहें तो उस कांस्टेबल/अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी कर सकते हैं |
~ मोटर वाहन अधिनियम
10. टैक्स उल्लंघन के मामले में, कर वसूली अधिकारी को आपको गिरफ्तार करने का अधिकार है लेकिन गिरफ्तार करने से पहले उसे आपको नोटिस भेजना पड़ेगा । केवल टैक्स कमिश्नर यह फैसला करता है कि आपको कितनी देर तक हिरासत में रहना है |
~ आयकर अधिनियम, 1961
11. केवल महिला पुलिसकर्मी ही महिलाओं को गिरफ्तार कर थाने ला सकती है| पुरुष पुलिसकर्मियों को महिलाओं को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है| इतना ही नहीं महिलाएं शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे के बीच पुलिस स्टेशन जाने से मना कर सकती हैं। एक गंभीर अपराध के मामले में मजिस्ट्रेट से लिखित आदेश प्राप्त होने पर ही एक पुरुष पुलिसकर्मी किसी महिला को गिरफ्तार कर सकता है।
~ दंड प्रक्रिया संहिता,1973
12. यदि आप किसी कंपनी से किसी त्यौहार के मौके पर कोई गिफ्ट लेते हैं तो यह रिश्वत की श्रेणी में आता है | इस जुर्म के लिए आपको सजा भी हो सकती है |
~ विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम (FCRA) 2010
13. कोई भी दुकानदार किसी उत्पाद के लिए उस पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक रुपये नही मांग सकता है परन्तु उपभोक्ता, अधिकतम खुदरा मूल्य से कम पर उत्पाद खरीदने के लिए दुकानदार से भाव तौल कर सकता है |
~ अधिकतम खुदरा मूल्य अधिनियम, 2014
14. यदि आपका ऑफिस आपको सैलरी नही देता है तो आप उसके खिलाफ 3 साल के अन्दर कभी भी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं | लेकिन यदि आप 3 साल के बाद रिपोर्ट करते हैं तो आपको कुछ भी हासिल नही होगा|
~ परिसीमा अधिनियम, 1963
15. यदि आप सार्वजनिक जगहों पर "अश्लील गतिविधि" में संलिप्त पाये जाते हैं तो आपको 3 महीने तक की कैद भी हो सकती है| परन्तु "अश्लील गतिविधि" की कोई स्पष्ट परिभाषा नही होने के कारण पुलिस इस कानून का दुरूपयोग करती है |
~ भारतीय दंड संहिता की धारा 294
(नोट: संविधान एवं कानून द्वारा प्राप्त अपने अधिकरों संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु आज ही एनसीआईबी मुख्यालय के अधिकारिक पेज @NCIBHQ को फॉलो करें। धन्यवाद)
🚨 मेरा मोबाइल गुम हो गया है! 😫
सबसे पहले, चिंता न करें। यदि आपके पास समय की कमी है और आप पुलिस के पास नहीं जा सकते हैं, तो यह जानकारी आपके बहुत काम आएगी।
इस चोरी की शिकायत के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपनी शिकायत दर्ज करें। इससे चोर आपके मोबाइल का उपयोग नहीं कर पाएगा और उसे वापस करने के लिए मजबूर होगा।
https://t.co/riqmKTDJDA
#speakupforSSCRaliwaystudents
We want examination and results on time. Just like election on time. Dear government please help us.
We need justice. Thanks to all the teacher for their support. 🙏🙏🙏🙏 🙏 @PMOIndia@narendramodi https://t.co/TaLrjjeQm2 https://t.co/HIKojQE2de
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