वाहन की खिड़कियों पर रंगीन शीशे और ब्लैक फिल्म लगाना प्रतिबंधित है।
इनका इस्तेमाल आसानी से आपराधिक गतिविधियों के लिए किया जा सकता है, इसलिए ऐसा न करें।
मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत ऐसा करने पर जुर्माने का प्रावधान है।
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