लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 17-18 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति एक से अधिक स्थान पर मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं करा सकता है। यह दंडनीय अपराध है। ऐसे किसी भी सुधार के लिये आज ही लॉगिन करें https://t.co/xHgGs7Mcly पर या वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें
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मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना है बेहद आसान...
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही डाउनलोड करें वोटर हेल्पलाइन ऐप या https://t.co/xHgGs7Mcly पर लॉगिन करें।
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मतदाता सूची में दर्ज किसी व्यक्ति के नाम पर आपत्ति, स्थान परिवर्तन या मृत्यु होने पर अपने किसी परिजन अथवा स्वयं का नाम सूची से हटाने के लिये फॉर्म 7 भरें।
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वोटर कार्ड होने के साथ ही वोटर लिस्ट में नाम होना बहुत ज़रूरी है।
ध्यान रहे.. यदि वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा तो मतदाता अपना मत नहीं दे पायेंगे।
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