नवनियुक्त शिक्षकों को आपस में परस्पर स्थानांतरण की पात्रता होगी किन्तु पूर्व से कार्यरत शिक्षकों के साथ परस्पर स्थानांतरण नहीं होगा। स्थानांतरण हेतु नव नियुक्त शिक्षकों की परस्पर वरीयता उनकी टीईटी रैंक के आधार पर निर्धारित होगी।
ऐसे नवनियुक्त शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए प्रावधानों की सुनिश्चितता तय की गई है। स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका 3.1.2 के आधार पर वरीयता प्रदान करते हुए स्थानांतरण किया जा सकेगा।
वर्ष 2021 एवं वर्ष 2022 में नियुक्त उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों को परीवीक्षा अवधि म��ं स्थानांतरण नीति 2022 के अंतर्गत केवल सत्र 2022-2023 के लिए ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया में सम्मिलित किए जाने के लिए शिथिलता प्रदान किए जाने के निर्देश दिए हैं।
दीपावली पर्व को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के सभी शासकीय सेवकों के 1 नवम्बर को देय अक्टूबर माह का वेतन 28 अक्टूबर की स्थिति में आहरण करने हेतु संबंधित सभी विभागों को आदेशित किया है।
समस्त शासकीय सेवकों को त्यौहार पूर्व वेतन भुगतान होने से निश्चित ही दीपोत्सव अधिक आनंददायक होगा, मेरी ओर से दीपावली पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं।