उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग कब से विधायिका हो गया??
यूपी लोकसेवा आयोग ने असाधारण बैठक करते 09/01/2020 को एक नोटिस निकाला जिसमें जे लिखा गया कि आरक्षित वर्ग(OBC/SC/ST/EWS) के अभ्यर्थी यदि अनारक्षित वर्ग से ज्यादा नंबर प्राप्त करते हैं तब भी उन्हें प्री और मेंस परीक्षा में अनारक्षित श्रेणी में माइग्रेट नहीं किया जाएगा बल्कि वो अपने संबंधित कैटेगरी में ही रहेंगे।
मैं उत्तर प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूं कि यूपी लोकसेवा आयोग को कब से आरक्षण का नियम बनाने की शक्ति मिल गई???
संविधान के अनुच्छेद 315-323 के तहत लोक सेवा आयोग का काम सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को लागू करना है न कि स्वयं आरक्षण संबंधित नियम बनाना।