छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की नियुक्ति के नियम सरकार ने बदल दिए हैं. शिक्षकों का कहना है कि दो साल में पक्की नौकरी और 100% वेतन का वादा किया गया था. अब अवधि बढ़ाकर तीन साल हो गई है. पहले साल 70% वेतन मिल रहा है. सरकार इनकी बात सुनेगी?
छत्तीसगढ़ में सभी नए विज्ञापन में और नवनियुक्त होकर आने वाले कर्मचारियों के लिए परिवीक्षा अवधि 2 वर्ष हो...!!
30%,20%,10% वेतन कटौती नियम बन्द हो
स्टाइपेंड प्रथा बन्द हो ,पूर्ण वेतन का अधिकार हो।
जय हिंद.....!! जय छत्तीसगढ़!!