@PMOIndia@narendramodi@indSupremeCourt आप संवैधानिक रूप से जिन क्षेत्रों की जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते उनको संवैधानिक रूप से आप संबोधित भी नहीं कर सकते।
इसलिए संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री क��� रूप में उनका राष्ट्र को किया गया संबोधन असंवैधानिक है।
@PMOIndia@narendramodi@indSupremeCourt भारत के संविधान का अनुच्छेद 77 से यह अभिव्यक्त होना और यह अभिव्यक���त करना कि यह निर्णय राष्ट्रपति प्राप्त कर रहे हैं, कार्यपालिका के निर्णय कुछ इस प्रकार से अभिव्यक्त किये जाएंगे ।
@PMOIndia@narendramodi@indSupremeCourt इस प्रकार से इस अनुच्छेद की जो व्यवस्था है उसकी व्याख्या के अनुसार भारत का संविधान उन्हें केवल राष्ट्रपति को सूचित करने का दायित्व देता है ,ना कि निर्णय से राष्ट्र को सीधे सूचित करें संबोधित करते हुए।
@PMOIndia@narendramodi@PMOIndia@indSupremeCourt भ��रत के संविधान का अनुच्छेद 78 duties of prime minister मे यह स्पष्ट तौर पर उल्लेखित है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के निर्णय से राष्ट्रपति को ससंसूचित करेंगे ,व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर अवगत कराएंगे। ....2