राजस्थान न्यायिक सेवा (RJS), राजस्थान सरकार के तहत आती है और राजस्थान की अनेकों सेवाओं संग यह भी एक सेवा है ~ 28/07/2023 को पत्र क्रमांक F7(10)DOP/A-II/2023 के संशोधित आदेश के तहत सरकारी भर्तियों में राजस्थान सरकार द्वारा MBC केटेगरी में बैकलॉग लागु किया गया था ~ अपितु 3 वर्ष बीतने के पश्चात ~ अभी तक RJS में बैकलॉग लागू नहीं किया गया है जबकी RJS में 5% MBC आरक्षण लागू है।
2023 से अब तक RJS की जितनी भी भर्तियां हुई हैं उनमें MBC समाज को बैकलॉग के न्यायोचित अधिकारों को पूर्णतः वंचित रख दिया गया है व् राजस्थान सरकार के संशोधित आदेश F7(10)DOP/A-II/2023 का उल्लंघन किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय (Principle of Natural Justice) के मूल सिद्धांतो के विरुद्ध है और राजस्थान सरकार के नियमों की अवमानना है।
माननीय मंत्री श्री @JogarampatelMLA जी - MBC समाज के युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए - 28/07/2023 से अब तक जितनी भी RJS की भर्तियां निकली हैं उनमें MBC समाज को बैकलॉग लागु न होने से त्रुटिवश जितनी भी भर्तियों से वंचित किया गया है ~ उन नियुक्तियों को पुनः MBC समाज को देने का न्यायोचित कार्य करें एवं तुरंत प्रभाव से RJS में MBC बैकलॉग सुनिश्चित करवाने का श्रम करें।
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